बिहार में नई बस किराया दरें लागू 2026: सिवान समेत पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नया बस किराया, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई
सिवान: बिहार सरकार ने राज्यभर में संचालित बसों के लिए नई यात्री किराया दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। जिला परिवहन कार्यालय, सिवान द्वारा जारी सूचना के अनुसार, परिवहन विभाग, बिहार की अधिसूचना तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के आदेश के आधार पर बस किराये का पुनर्निर्धारण किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिसूचित मार्ग (Route Length) की दूरी के आधार पर प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक Point-to-Point किराया निर्धारित किया गया है। यही किराया यात्रियों से लिया जाएगा और इससे अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
निर्धारित किराये से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घोषित किराया अधिकतम देय किराया होगा। यदि कोई बस संचालक या वाहन स्वामी निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है, तो उसके विरुद्ध परिवहन विभाग और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टैंड के बाहर बस रोकने पर भी सख्ती
प्रशासन ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि वे केवल अधिकृत एवं निर्धारित बस स्टैंडों पर ही बसों का ठहराव करें। सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से बस रोकने या यात्रियों को चढ़ाने-उतारने की अनुमति नहीं होगी।
ओवरलोडिंग पर होगी कानूनी कार्रवाई
नई व्यवस्था के अनुसार बस की निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना ओवरलोडिंग माना जाएगा। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक बस में शिकायत पंजी रखना अनिवार्य
यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस में Complaint Register (शिकायत पंजी) रखना अनिवार्य किया गया है। इससे यात्रियों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन की अपील
सिवान जिला प्रशासन ने सभी बस संचालकों और वाहन स्वामियों से नई किराया सूची का पूर्ण पालन करने की अपील की है। साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित किराया ही दें और यदि कहीं अधिक किराया वसूला जाए तो इसकी शिकायत संबंधित परिवहन अधिकारियों से करें।
यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बातें
- बिहार में नई बस किराया दरें तत्काल प्रभाव से लागू।
- निर्धारित किराये से अधिक राशि नहीं ली जा सकती।
- बसों का संचालन केवल अधिकृत बस स्टैंड से होगा।
- ओवरलोडिंग करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- प्रत्येक बस में शिकायत पंजी उपलब्ध रहेगा।
- यात्रियों को निर्धारित किराये के अनुसार ही टिकट मिलेगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह निर्णय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और यात्री हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई किराया व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिलने के साथ-साथ किराया वसूली में मनमानी पर भी रोक लगेगी।

